ग्राम विकास अधिकारी के 196 पदोें पर भर्ती निरस्त करने को लेकर सरकार खिलाफ दायर याचिका हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सभी 7 हजार अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए है। अधिनस्त सेवा चयन आयोग की और से 20 नवंबर 2015 को 196 पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 6 मार्च 2016 को हुई लिखित परीक्षा का परिणाम 29 मार्च को घोषित किया गया। हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तराखंड शैक्षिक बेरोजगार संघ कमलेश भट्ट, अशोक डबराल, विनोद राणा, अमित राणा, संदीप भट्ट आदि ने फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मामले में अनियमितताऐं वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है ऐसा ना करने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।