प्रतिभा,ब्यूरो,देहरादून: भले ही  राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े बड़े होर्डिंग से अटके पड़े हैं लेकिन राजमार्गो पर होर्डिंग लगाने का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि राजमार्गो पर जो भी होर्डिंग लगे है l वह सभी अवैध है यह स्वीकारोक्ति स्वयं राजमार्ग यूनिट के अधिकारियो ने सुचना आयोग के समक्ष की l इस स्वीकारोक्ति के साथ अधिकारी खुद भी सवालों के घेरे में आ गये है, क्योंकि अधिकारी साथ-साथ यह भी कह गये की अवैध होर्डिंग प्र कार्यवाही तो की जाती है , लेकिन उसका कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है l राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बडकोट उत्तरकाशी से आरटीआई में मांगी गई सूचना में अवैध होर्डिंग का कच्चा चिठ्ठा सामने आ पाया l विकासनगर निवासी अरविन्द शर्मा ने राजमार्ग खंड से एक स्थल पर राजमार्ग के दोनों किनारों पर लगे होर्डिंग की वैधता के बारे में पूछा था, साथ ही पूछा की अगर ये वैध नहीं है, तो इस पर क्या कारवाई की गई l इस मामले की सुनवाई में मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह को अधिकारियो ने बताया की राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों और मार्ग की भूमि पर जो भी होर्डिंग लगाया जाता है उसे अवैध माना जाता है l राष्ट्रीय राजमार्गो पर होर्डिंग लगाए जाने का प्रावधान इसलिए नहीं किया जाता ताकि वाहन चालको का ध्यान न भटके, होर्डिंग सड़क सुरक्षा में बाधा बन रहे है l