उन्होंने खाता ट्रांसफर के लिए ₹2.5 लाख की मांग की थी

बैंगलोर, 1 सितंबर 2021: 23वीं सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ने बीबीएमपी के एक सहायक राजस्व अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उसे चार साल कैद और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

लिंगैया महालक्ष्मीपुरम वार्ड में काम करता था और उसने खाता ट्रांसफर के लिए एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपये की मांग की थी। मार्च 2017 में उन्हें ₹1 लाख की अग्रिम राशि लेते हुए एसीबी अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा था।

एसीबी अधिकारियों ने चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में पेश किया। तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया।