सोनिया,देहरादून,ब्यूरो-नाबालिक से दुष्कर्म के मामले सिटी बस कंडक्टर को विशेष न्यायधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने सात साल कैद और 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है l जुर्मना अदा न करने पर दोषी को एक माह की और सजा भुगतनी होगी l विशेष लोक अभियोजक बीएस नेगी ने अदालत को बताया कि रियाज पुत्र अब्दुला निवासी चुक्खू मुहल्ला सिटी बस में कंडक्टर ने 2014 में उसकी रायपुर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से बस में आते-जाते समय जान-पहचान हो गई l इसका फायदा उठाये हुए नाबालिग लड़की की शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया l इस मामले को लड़की परिजनों ने 2 जुलाई 2014 लो पंजीकृत कराया गया l पुलिस की कारवाई के दौरान लड़की को भगाने में सहयोग करने में सुमन कनौजिया निवासी रायपुर का भी नाम सामने आया l नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म करने पर दोषी को अदालत ने सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई l