केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने अनुसार नियम चलाने वाले स्कूलों को वॉर्निंग दी है और कहा है की वे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए समस्त नियम-निर्देशों पर ही कार्य करें। बोर्ड ने कहा की स्कूल परिसर में टेक्स्ट बुक्स व स्टेशनरी की अन्य चीजें न बेचें और न ही स्कूल किसी चयनित विक्रेता से कॉपी-किताबें खरीदने के लिए भी बच्चों को बाध्य न करें।
CBSE कैंपस में नहीं मिलेंगी किताबें:
बताया जा रहा है की विद्यार्थियों और पेरेंट्स की तरफ से यह शिकायत आ रही है की स्कूलों द्वारा इन सामग्रियों को खरीदने के लिए फाॅर्स किया जा रहा है। CBSE ने कहा है की किताबों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैक आदि की ब्रिकी स्कूलों द्वारा न की जाए।
बना है ये नियम:
बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई की संबद्धता के नियम 19.1 में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल का संचालन सामुदायिक सेवा के रूप में हो और कारोबार की तरह नहीं।