हर्ष नारायण

ब्यूरो न्यूज़, बलिया:29 -10-2017 अपर जिलाधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0एवं न0 नि0) ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक  दिनांक 30 -10-2017 को अपराह्न 4:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में आहूत की गई है। इस बैठक में सभी उप जिलाधिकारी ,सभी प्रभारी अधिकारी ,सभी आर0ओ0/ए0आर0ओ0,नामांकन मजिस्ट्रेट / सहायक मजिस्ट्रेट, व्यय लेखा टीम, उड़नदस्ता टीमें व आदर्श आचार संहिता के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहेंगे।

नियन्त्रण कक्ष:- जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय )बलिया श्री सुरेंद्र विक्रम ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 में तहसील मुख्यालयों पर नामांकन/ संवीक्षा /नाम वापसी/ चुनाव  चिन्ह आवंटन आदि मे शांति व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाऐ सुनिश्चित कराने के  संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैँ। श्री सुरेंद्र विक्रम ने बताया की श्री त्रिभुवन विश्वकर्मा ,मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया की देखरेख में जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में नगर निकाय के सामान्य  निर्वाचन हेतु निर्वाचन      नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसका टेलीफोन नंबर 05498- 220 832 है ।जिला मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में उनके साथ अन्य अधिकारी  भी नामित हैं ।यह नियंत्रण कक्ष अनवरत कार्य करेगा। मुख्य राजस्व अधिकारी शिफ्टों में कलेक्ट्रेट मुख्यालय के निर्वाचन नियंत्रण कक्ष में अधिकारी /कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए वहां पर एक कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, स्केनर, एवं फैक्स को संचालित रखेंगे और  नियमित रुप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक एवं प्रत्येक उप  जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से समन्वय बनाते हुए नामांकन से लेकर प्रत्येक स्तर  तक की सूचनाओं/ प्रपत्रों/ कार्यवाहियों की स्थिति अपडेट रहेंगे ।जहां पर कोई विसंगति ,भ्रान्ति,मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तत्काल अपर जिला मजिस्ट्रेट,/ मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी से वार्ता करके तत्काल समाधान कर के निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित कराएंगे। मुख्य राजस्व अधिकारी इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग तथा मंडलायुक्त कार्यालय से भी संपर्क /समन्वय बनाए रखेंगे ताकि सूचनाएं ,डाटा अपलोड की कार्रवाई समय से त्रुटिविहीन ढंग से होती रहे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी तदनुसार अपने यहां नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था करेंगे और वहां पर अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा कर कलेक्ट्रेट में स्थित नियंत्रण कक्ष से समन्वय बनाए रखेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी उप जिला मजिस्ट्रेटो को अपनी तहसीलों में तद्नुसार नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वहां पर शिफ्टवाइज अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह टेलीफोन नंबर कंप्यूटर सेट, स्कैनर, ईमेल  को व्यवस्थित ढंग से संचालित रखें क्योंकि नगर निकाय के निर्वाचन में तहसील मुख्यालय महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है इसलिए तहसील मुख्यालय का दूरभाष इंटरनेट सेवाएं आदि  निर्वाचन की समाप्त तक नियमित रुप से सक्रिय रखी जाए ।इसमें किसी प्रकार की उदासीनता व लापरवाही न बरती जाए। जिला प्रबंधक दूरसंचार विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने कार्यालय में इसी तरह से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करें और वहां के प्रभारी अधिकारी का नाम ,पदनाम मोबाइल नंबर आदि नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएं।अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय/ नोडल अभियंता अपने कार्यालय में इसी तरह से नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे ताकि तहसीलों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। नियंत्रण कक्ष में तैनात अधिकारी कर्मचारी का नाम पदनाम एवं मोबाइल नंबर कलेक्ट्रेट के नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे।।

-:शान्ति व्यवस्था:- जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिला मजिस्ट्रेटो/ क्षेत्राधिकारी/ प्रभारी निरीक्षकों/ थानाध्यक्षो को निर्देश दिए हैं कि वह नामांकन स्थल से पर्याप्त दूरी पर उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को पूर्णतया रोक देंगे तथा नामांकन स्थल से 200 मीटर का क्षेत्र पूर्णतया प्रतिबंधित क्षेत्र होगा ।इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/ व्यक्ति समूह/ राजनीतिक दल /पदाधिकारी अस्त्र शस्त्र ,बैंड बाजा आदि लेकर ना तो प्रवेश करेगा और ना ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, इसीलिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और नामांकन कार्य को व्यवस्थित तथा सुचारु रुप से संपन्न कराने के दृष्टिगत समय से उप जिला  मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ मौका निरीक्षण करके आवश्यक बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें तथा नामांकन कक्षो पर  सी सी कैमरा / वीडियो कैमरा की व्यवस्था समय से सुनिश्चित हो जाए। जिला मजिस्ट्रेट  ने निर्देश दिए हैं कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने पास एक एक वीडियो कैमरा रखेंगे ,जो नामांकन हेतु आने वाले उम्मीदवारों तथा उनके साथ आने वाली भीड़ एवं वाहन आदि का व्यय नियंत्रण के दृष्टिकोण से तथा आदर्श आचार संहिता संहिता के दृष्टिगत वीडियोग्राफी /फोटोग्राफी कराएंगे ।इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में  एम सी एम सी  टीम तथा फ्लाइंग स्क्वायड टीम / व्यय निगरानी टीम भी वीडियो कैमरा के साथ सक्रिय रहेगी जो प्रत्येक गतिविधियों का अनुश्रवण व वीडियोग्राफी  कराएगी। समस्त उप  जिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी/ प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तहसील परिसर एवम नामांकन पक्ष में अनावश्यक भीड़ कदापि न एकत्र होने पाए ।उपजिला  मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी /प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष समय से नामांकन के समय यातायात योजना को व्यवस्थित कर लेंगे और यह भी देख लेंगे एक ही समय में दो या दो से अधिक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की कार्यवाही की जाती है तो उनके साथ आने वाली भीड़ एवम तदनुसार वांछित समय कैसे नियंत्रित किया जाए इसे समय से सुनिश्चित कर लें।

समस्त जिला मजिस्ट्रेटो/नामित मजिस्ट्रेटों अधिकारियों/ पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ किसी भी स्थिति में नामांकन स्थल पर प्रवेश नहीं करेगी ,अपितु नामांकन स्थल पर उम्मीदवार उनके  प्रस्तावक ,सहायतार्थ- (अध्यक्ष पद के नामांकन हेतु दो व्यक्ति परंतु सदस्य पद के नामांकन हेतु एक व्यक्ति )को ही आने की अनुमति जाए ।इसके अलावा नामांकन करने के लिए जलसे के रूप में नामांकन स्थल पर भीड़ एकत्र न हो और ना ही कोई व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर परिसर में आने पाये। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट ने दिए हैं ।नगर निकायों के नामांकन स्थल पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उप जिला मजिस्ट्रेट के साथ लगाया गया है, उनमें से कुछ गेट के बाहर, कुछ गेट के अंदर पुलिस बल के साथ भ्रमण करके /उपस्थित रहकर  भीड़ को व्यवस्थित कराएंगे ।संबंधित सहायक अधिकारी/ मजिस्ट्रेट को तद्नुसार उप जिला मजिस्ट्रेट स्पष्ट निर्देश दे देंगे और उन्हें उनकी मजिस्ट्रेट ड्यूटी से तद्नुसार अवगत कराएंगे।

 

बलिया: 29 -10-2017 अपर जिलाधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0एवं न0 नि0)बलिया ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक  दिनांक 30 -10-2017 को अपराह्न 4:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में आहूत की गई है। इस बैठक में सभी उप जिलाधिकारी ,सभी प्रभारी अधिकारी ,सभी आर0ओ0/ए0आर0ओ0,नामांकन मजिस्ट्रेट / सहायक मजिस्ट्रेट, व्यय लेखा टीम, उड़नदस्ता टीमें व आदर्श आचार संहिता के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहेंगे।

-:उप जिला मजिस्ट्रेटो को सौंपा गया पर्यवेक्षणीय दायित्व:-

जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र विक्रम ने नगर निकाय निर्वाचन में नामांकन नामांकन पत्रों की संवीक्षा अभ्यर्थन वापसी व प्रतीक आवंटन ,डमी मतपत्रों की तैयारी की अवधि में संपन्न होने वाले कार्यों का गहनता से पर्यवेक्षण तथा प्रत्येक स्तर पर की गई कार्यवाही को जिला मुख्यालय पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित वेबसाइट/ इंटरनेट के माध्यम से संप्रेषण के पर्यवेक्षण हेतु संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेटो को पर्यवेक्षणीय  अधिकारी /मजिस्ट्रेट भी नामित किया है ,जो निर्वाचन अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी के पदीय  दायित्व के निर्वहन में बिना कोई हस्तक्षेप किये प्रकाश में आई कमियों को तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाएंगे और जो भी  मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी ,उसमे तत्काल नोडल अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करते हुए उसे दूर करायेंगे ,जिससे कि कोई अनियमितता न होने पाए ।संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट ,मुख्य कोषाधिकारी एवं सहायक कोषाधिकारियों से समन्वय  करके जमानत की धनराशि जमा कराने की व्यवस्था तथा अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय के माध्यम से समय से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराने की व्यवस्था और  जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने की व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराएंगे ।यदि कहीं कोई प्रमाण पत्र लंबित है तो समय से अनुश्रवण करके निर्गत करा देंगे ।नामांकन कक्ष में कोई भी व्यक्ति माचिस/ बीड़ी या ज्वलनशील पदार्थ /पानी की बोतल आदि लेकर प्रवेश  नहीं करेगा। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जो भी वीडियोग्राफी /फोटोग्राफी स्वयं के माध्यम से अथवा एम सी एम सी के माध्यम से कराएंगे ,उसे तत्काल मुख्य कोषाधिकारी जो जिला स्तरीय निर्वाचन अनुश्रवण समिति के नोडल अधिकारी हैं को उपलब्ध कराएंगे ।जहां कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अथवा धारा 144 का उल्लंघन पाया जाए तो दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जिला मुख्यालय को अवगत कराएंगे ।समस्त जिला मजिस्ट्रेट /तहसीलदार अपनी तहसीलों में भी सुनिश्चित करेंगे कि  नामांकन के लिए नियत तिथियो से पूर्व नोटरी की उपस्थिति एवं स्टाम्प पेपर  आदि की उपलब्धता सुनिश्चित रहे ताकि नामांकन के समय परेशानी न हो ।जो शपथ पत्र नोटरी के अलावा अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित किया जाए उन  शपथ पत्रों में शपथ ग्रहियों की एक अलग पंजिका भी तहसील स्तर पर  अनुरक्षित कर ली जाए ।जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि नामांकन से लेकर प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया तक कोई भी व्यक्ति/ व्यक्ति समूह /राजनीतिक दल /पदाधिकारी यदि कोई भी आपत्तिजनक /विधि विरुद्ध अथवा सांप्रदायिक/ धार्मिक/ जातीय, सौहार्द, बिगाड़ने वाली सामग्री का प्रयोग करते हुए पाया जाए तो उसे तत्काल जब्त करके उनके विरुद्ध निर्वाचन अपराध में प्रभावित दंडात्मक कार्यवाही भी उप जिला मजिस्ट्रेट /क्षेत्राधिकारी /प्रभारी निरीक्षक/ थाना अध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन अधिकारियों / सहायक निर्वाचन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका एवं आयोग से उपलब्ध कराए जाने वाली सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है उसका भी भली भांति अध्ययन कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे ।नामांकन पत्रों की संवीक्षा में यदि ढिलाएं बरतने या अनियमित तरीके से नामांकन पत्रों को खारिज करने के तथ्य संज्ञान में आते हैं ,तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित निर्वाचन अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी ।अतः इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि साफ आचरण वाले को ही निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया जाए ,राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी के व्यक्तियों को निर्वाचन अभिकर्ता कदापि न  नियुक्त किया जाए।