सोनिया,ब्यूरो,नैनीताल-हाई कोर्ट ने परिवाहन निगम के संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए l उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में प्रबंध निर्देशक को फैसला लेने के आदेश पारित किये है l कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब सरकार बनाम जगजीत सिंह फैसला के आलोक में संविदा चालक परिचालक को न्यूनतम वेतन देने को कहा है l मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति,वीके बिष्ट की खंडपीठ ने समक्ष उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अशोक चौधरी व अन्य की ओर से याचिका पर सुनवाई हुई l खंडपीट ने कहा की नियमितीकरण के मामले में एकलपीट विचार करेगी l यूनियन के अधिवक्ता एमसी पन्त के अनुसार नियमितीकरण के लिए यूनियन की और से पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी l खंडपीट ने समान कार्य के लिए समान वेतन से सम्ब्धन में प्रबंध निर्देशक से विचार कर फैसला लेने को कहा है l
हाई कोर्ट ने परिवहन निगम के संविदा कर्मियों को समान वेतन पर आदेश का फैसला
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