अब टोल फ्री नम्बर पर दे सकते हैं फानों में आग लगाने वालों की शिकायत, कृषि विभाग ने जारी किया टोल फ्री नम्बर, फसलों के अवशेष जलाने वालों के खिलाफ हुआ सख्त प्रशासन, फाने जलाना वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981 के अनुसार दण्डनीय अपराध
खेतों में फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए इस वर्ष प्रशासन कोई कसर नहीं छोडना चाहता। प्रशासन द्वारा जहां पूर्व में सभी विभागों की ड्यूटियां लगाकर फसल अवशेष प्रंबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान छेडा गया, वहीं इसका उल्लंघन करने वाले कुछ किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. कर्म चन्द ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को खेतों में फाने जलाने की सूचना मिलती है तो वह टोल फ्री नं. 1800-180-1745पर कृषि विभाग के अधिकारी कार्यवाही को शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि खेतों में फाने जलाना वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। दोषी के खिलाफ कानूनी कारवाई करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में दिया गया है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सुमेधा कटारिय द्वारा 5 व 18 अप्रैल2017 को आयोजित की गई बैठकों में लगभग सभी विभागों के अधिकारियों को इस अधिनियम की कठोरता से पालना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है