मोटर वाहन अधिनियम 1988
इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन नहीं चला सकता है, जब तक कि उसके पास मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन जारी किया गया उसके पास वैध लाइसेंस न हो।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
1-लर्नर्स लाइसेंस
मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर आरटीओ आफिस सबसे पहले लर्नर मोटर वाहन लाइसेंस जारी करता है ।
2-स्थायी लाइसेंस
आरटीओ आफिस लर्नर्स लाइसेंस धारक को 1 महीने के बाद स्थायी मोटर वाहन लाइसेंस जारी करता है ।
लाइसेंस प्राप्त करने की योग्तता
1-स्थायी मोटर वाहन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करना बहुत जरुरी है ।
2-50 सीसी क्षमता औऱ बिना गियर वाले वाहन के लिए लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने की योग्यता 16 साल (अगर आवेदक के माता-पिता या अभिभावक अपनी सहमति दें) है।
3-जबकि निजी मोटर वाहन चलाने के लिए स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 साल है ।
4-20 साल का व्यक्ति लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है ।
5-वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी होनी चाहिए।
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
1-मोटर वाहन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको अपने क्षेत्रीय आरटीओ में आवेदन करना होगा ।
2-लर्नर्स लाइसेंस के लिए आपको क्षेत्रीय आरटीओ में आवेदन करना होगा ।
3-आवेदन में पासपोर्ट आकार की फोटो, आयु, निवास प्रमाण, मेडिकल फिटनेस की घोषणा करना होगा ।
4-आवेदन के साथ ही निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा ।
5-लाइसेंस प्राप्त करने वाले को लर्नर्स की परीक्षा भी देनी होगी ।
6-लर्नर्स की परीक्षा पास करने के बाद आपको लर्नर्स लाइसेंस जारी किया जायेगा ।
7-अगर आप लर्नर्स परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो दोबारा आपको परीक्षा देने का मौका दिया जायेगा ।
8-स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास वैध लर्नर्स लाइसेंस होना जरुरी है ।
9-स्थायी लाइसेंस के लिए लर्नर्स लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 180 दिन के अंदर आवेदन करना होता है ।
10-लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको वाहन के सिस्टम, ड्राइविंग, यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
11-स्थायी लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपको वाहन चलाने का टेस्ट देना होगा । जिसके लिए आपको अपना वाहन साथ में लाना होगा।
12-इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा ।