सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 55/2019-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 1 अगस्त, 2019 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया है। आयात और निर्यात वाली सामाग्रियों के लिए ये दरें 14 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगी।
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित परिवर्तन होंगे :-
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(अ) | (ब) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
17. | स्विस फ्रैंक | 74.60 | 71.70 |
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