सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 55/2019-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 1 अगस्‍त, 2019 में एतदद्वारा  निम्‍नलिखित संशोधन किया है। आयात और निर्यात वाली सामाग्रियों के लिए ये दरें 14 अगस्‍त, 2019 से प्रभावी होंगी।

उपर्युक्‍त अधिसूचना की अनुसूची-1 में, क्रम संख्‍या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्‍नलिखित परिवर्तन होंगे :-

अनुसूची- I

क्रम संख्या विदेशी मुद्रा भारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर
(1) (2) (3)
    (अ) (ब)
    (आयातित वस्‍तुओं के लिए) (निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
17. स्विस फ्रैंक 74.60 71.70

 

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